HC का आदेश, मोहाली को चंडीगढ़ से जोडऩे वाले मार्गों के निर्माण में गति लाए सरकार Chandigarh News

खरड़ से चंडीगढ़ और एयरपोर्ट रोड का निर्माण कार्य अधूरा होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता याचिका वापस लेकर संबंधित विभागों को रीप्रेजेंटेशन देगा और रीप्रेजेंटेशन पर तीन माह में उन्हें निर्णय लेना होगा।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि पश्चिमी खरड़ में यमुना अपार्टमेंट से चंडीगढ़ सेक्टर-39 के बीच मार्ग का काम अधूरा पड़ा है जिसे पूरा नहीं करवाया गया है। ट्राईसिटी प्लान में इस रोड का प्रावधान है लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही खरड़ के टी जंक्शन से सेक्टर-56 फेज एक तक के मार्ग का काम अधूरा पड़ा है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट रोड वीआर पंजाब माल से लेकर हसनपुर तक के रोड को भी पूरा करवाने का निर्देश दिया जाए।

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