आप विधायक सोमदत्त को 6 महीने की सजा, सदर बाजार मारपीट मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

अदालत ने सदर बाजार क्षेत्र से आप विधायक सोमदत्त को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है, जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी। उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे।पिछली सुनवाई में अदालत ने आप विधायक को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सोमदत्त को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना था। दोषी विधायक की सजा पर अदालत ने गुरुवार(4 जुलाई) को दलीलें सुनीं और इसके बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता संजीव राणा की गवाही भरोसेमंद व गैरविरोधाभासी है। उनके पास सोमदत्त को फंसाने का कोई कारण नहीं है और बचाव पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है।

संजीव राणा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे। राणा ने बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया था। इस बात से नाराज होकर सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया था

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