SC ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मान्यता रद्द करने वाली याचिका को सुधारने को कहा
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा आर्टिकल 370 को लेकर दिए गए विवादित बयान के आधार पर इन दोनों पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के साथ दोबारा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वलिटी को याचिका में सुधार करने के लिए निर्देशित कर इसे दोबारा फाइल करने को कहा है. दरअसल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और प्रमुख फारुक अब्दुल्ला लगातार आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देते रहे हैं.
एनसी नेता फारुक अब्दुल्ला ने सोमवार (1 जुलाई) को एक बार फिर आर्टिकल 370 पर बयान देकर इस मामले को तूल दे दिया था. फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर धारा 370 अस्थायी है तो कश्मीर पर भारत का अधिग्रहण भी अस्थायी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कस्मीर के महाराजा ने जब इसे स्वीकार किया, यह तब भी अस्थायी था. अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय कहा गया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होगा और जनता तय करेगी कि भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ जाना है. उन्होंने कहा कि जब ऐसा नहीं हुआ है तो वो धारा 370 को कैसे हटा सकते हैं.