अलकतरा घोटाला: झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर मांगा

झारखंड हाई कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में निचली अदालत से एलसीआर (लोवर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा है। मंगलवार को हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एलसीआर की मांग की। बिहार सरकार में मंत्री रहे इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन को सीबीआइ कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 1. 57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाले का है। 1997 में दर्ज हुआ केस मामले में सीबीआइ ने वर्ष 1997 में कांड संख्या-आरसी-2/97 दर्ज किया था। इसमें बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन सहित सात लोगों को आरोपित किया गया था। घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री मो इलियास हुसैन, मंत्री के सचिव साहबुद्दीन बेग, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा एवं ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह को आरोपित किया गया था।

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