Mob Lynching: पहलू खान का बेटा चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगा
देश के चर्चित अलवर जिले के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस द्वारा बहरोड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (एसीजेएम) में पेश की गई चार्जशीट के खिलाफ मेव समाज हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है। एसीजेएम कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने मृतक पहलू खान और उसके दो बेटों इरशाद एवं आरिफ को गोतस्करी का आरोपित बताया है।
अब इस चार्जशीट के खिलाफ पहलू खान के दोनों बेटे और मेव समाज हाईकोर्ट का रुख करने वाले है। उनकी मांग है कि मृतक पहलू खान के खिलाफ दायर चार्जशीट रद्द की जाए। पुलिस ने 30 पन्नों की चार्जशीट में पहलू खान के बेटों इरशाद और आरिफ के साथ खान मोहम्मद को राजस्थान गोवंश अधिनियम में दोषी माना गया है। चार्जशीट में पहलू खान को भी गोतस्करी का दोषी माना गया है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है।
अलवर मेव समाज के संरक्षक शेर मोहम्मद की अध्यक्षता में दो दिन तक हुई प्रबुद्ध लोगों की बैठक में हाईकोर्ट का रूख करने का निर्णय लिया गया। समाज मानवाधिकार आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखने पर विचार कर रहा है। शेर मोहम्मद का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से मेव समाज आहत है।
24 मई 2019 को एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ में फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास जयपुर के पशु हाट मेले का रवन्ना था। लेकिन उनके पास राजस्थान के बाहर गायों को ले जाने के लिए ट्रांजिक्ट परमिट नहीं होने और तीन गाय दुधारू नहीं पाए जाने की वजह से उन्हें गोतस्कर मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है। चार्जशीट में पहलू खान को भी गोतस्करी का दोषी पाया गया है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। पहलू की हत्या के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। इसमें सभी आरोपित फिलहाल जमानत पर चल रहे है।