सार्वजनिक सड़क पर निजी वाहन में होने पर भी वह सार्वजनिक स्थल ही माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में आप अपने निजी वाहन से सार्वजनिक सड़क पर सफर कर रहे हैं तो भी आप निजी स्थल का हवाला देकर सिगरेट या शराब नहीं पी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा कि यदि सार्वजनिक सड़क पर कोई व्यक्ति अपनी निजी कार में भी जा रहा हो तो भी उसे सार्वजनिक स्थल ही माना जाएगा। वह सार्वजनिक जगह में ही आएगा। शीर्ष अदालत ने बिहार एक्साइज एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए इस मसले पर स्थिति स्पष्ट की। 
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि निजी वाहन में बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वाहन में बैठे लोग ही किसी अन्य व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन कार अगर सार्वजनिक स्थल (सड़क) पर खड़ी है तो वह सार्वजनिक स्थल ही है।
 

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