राजस्थान के अलवर में दो साल पहले गोरक्षकों द्वारा पीट-पीटकर मारे गए पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस चार्जशीट में उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी दर्ज है, जिसे मवेशियों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया.
बता दें कि डेयरी कारोबार चलाने वाले पहलू खान को 1 अप्रैल, 2017 को बहरोर के पास गोरक्षकों की भीड़ ने गो-तस्करी के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला था. लिन्चिंग के इस मामले ने राजस्थान समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
दो साल पहले हुई इस घटना के वक्त राज्य में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थीं. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट
तैयार की गई थी. वहीं, 29 मई, 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई. इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है.