गोरक्षा पर हिंसा : मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया नया कानून

 मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गाय संरक्षण वाले कानून (मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004) में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक इस कानून में संशोधन करके गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसे गोरक्षकों को पांच साल तक की जेल होगी।मध्य प्रदेश में गोकशी रोकने के लिए गोहत्या, गोकशी निवारण अधिनियम 2004 बनाया गया था। इस अधिनियम में अब कमलनाथ सरकार संशोधन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य पशुपालन विभाग के मंत्री लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है। अब इसे मॉनसूत्र सत्र की कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी है। यह सत्र 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। 

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