NIA एक्ट में संशोधन, विदेश में भी जांच कर सकेगी एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे आतंकवाद से जुड़े लोगों को आतंकी घोषित किआ जा सकेगा। वहीं एनआईए कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, ताकि एजेंसी को सशक्त बनाया जा सके। इस संसोधन के बाद एजेंसी भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों या उनके हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में मामला दर्ज कर जांच कर सकती है। 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक आने के बाद उन मामलों का दायरा बढ़ जाएगा, जिनकी एजेंसी जांच कर सकती है। एनआईए ऐक्ट में कई नए अपराधों को भी जोड़ा जा रहा है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 एफ के तहत दर्ज किए जाने वाले साइबर टेररेजम के साथ-साथ धारा 370 और 371 के तहत आने वाले मानव तस्करी से संबंधित आईपीसी अपराध भी शामिल हैं, जिनमें अक्सर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक होते हैं। एनआईए कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून को संशोधित करने के लिए अगले कुछ दिनों में संसद में अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे।

More videos

See All