हरियाणा में ई- गिरदावरी होगी अनिवार्य, 5 बजे के बाद जमीन की नहीं होगी रजिस्ट्री

हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई -गिरदावरी को अनिवार्य किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज गुरुग्राम में राजस्व अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी। इस बैठक में अरोड़ा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय समय अर्थात शाम 5 बजे के बाद कोई भी रजिस्ट्री ना करें और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें।
इस बैठक में उन्होंने जमाबंदी को ऑनलाइन करने और इंतकाल दर्ज करने के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार 30 जून तक लंबित जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाएं, क्योंकि पूरा ई- खरीफ सीजन हमारे रिकॉर्ड पर आधारित होगा।
इसके साथ उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इंतकाल भी साथ-साथ फीड करें। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पटवारियों को हेलरिस अर्थात हरियाणा लैंड रिकॉड्र्स इनफॉरमेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर को चलाने की ट्रेनिंग भी दें। इस सॉफ्टवेयर में जमाबंदी, इंतकाल, खसरा गिरदावरी आदि सभी ऑनलाइन होती हैं।
बैठक में राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गुरुग्राम जिला की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में जमाबंदी को ऑनलाइन करने, लंबित इंतकाल दर्ज करने, तहसील कार्यालय में लंबित कोर्ट केसों और तहसीलों के ऑडिट कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान कोताही पाए जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोहना के नायब तहसीलदार और कादीपुर उप-तहसील के गिरदावर को चार्जशीट करने के आदेश भी दिए।

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