मालेगांव ब्लास्ट केस: NIA की विशेष अदालत से प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज

भोपाल की नवनिर्वाचित भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए की विशेष अदालत से झटका लगा है. मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी को एक सप्ताह में एक बार पेश होने से स्थायी छूट के आवेदन को खारिज कर दिया है.

प्रज्ञा ठाकुर ने छूट के लिए कोर्ट में आवेदन देते हुए कहा था कि वो सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना होता है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए गुरुवार (20 जून) के लिए अदालत में पेशी से छूट दे दी है.

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