मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, कहा- कोर्ट, विधानसभा और एचपीएससी के कर्मी प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करने वाले कर्मचारी हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं है। क्योंकि ये सभी अलग कांस्टीट्यूशनल बॉडी है। इनमें भर्ती भी उनके द्वारा ही की जाती है। इसे लेकर मुख्य सचिव डीएस ढेसी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है।
बता दें कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पिछले दिनों ग्रुप-सी के कर्मचारियों के लिए एचसीएस के 18 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें भी यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त बॉडी के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि वे हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं है।