दार्जिलिंग नगरपालिका भंग, सरकार ने की प्रशासक की नियुक्ति
दार्जिलिंग में चुनाव नतीजे आने के बाद लगातार खबरों में दार्जिलिंग नगरपालिका को आखिरकार भंग कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास व नगरपालिका मामलों के विभाग कार्यालय से एक जारी आदेश में दार्जिलिंग नगरपालिका के लिए प्रशासक के रूप में अतिरिक्त जिलाधिकारी (जनरल) की नियुक्ति की गई है।
नगरपालिका कानून 1993 के सेक्शन 431 के सब सेक्शन (2) के मुताबिक उक्त निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि दार्जिलिंग नगरपालिका में 32 पार्षद में एक की मौत एवं एक द्वारा इस्तीफा देने के बाद पार्षदों की संख्या 30 थी। जिसमें से हाल ही में 17 पार्षदों ने दिल्ली में जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के बाद कई पार्षदों के घर छापेमारी की भी खबरें आई थी।
करीब एक महीने से चल रहे दार्जिलिंग नगरपालिका के नाटक को राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने भंग कर खत्म कर दिया। नगरपालिका अधिनियम 1993 के तहत कहा गया है कि उक्त नगरपालिका के भंग होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति की गई। इस पद को भरना जरूरी था। नगरपालिका के नागरिक सेवाओं को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए इस अधिनियम के अनुसार यह काम किया गया। प्रशासक की नियुक्ति के बाद अब नगरपालिका का पूरा काम काज देखा जाएगा।