नई गाइडलाइंस जारी, सरकारी कर्मचारी, नेता और आयकर दाता किसान को नहीं मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर योजना में पात्र लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि उन्हीं किसानों को दी जा रही थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस राइडर को हटाने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी सभी किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है।
याेजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपए तीन किश्तों में जमा होंगे। हालांकि नई गाइडलाइन में सरकार ने उन लोगों की सूची भी जारी की है जो इस सम्मान योजना के पात्र नहीं माने गए हैं। इनमें वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर व जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
इनके अलावा राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन मल्टी टास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। वहीं आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।
इनके साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट व आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। प्रदेश में अब तक पीएम किसान योजना के तहत 35 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। अब योजना की नई गाइडलाइन आने के बाद आवेदनों की संख्या बढ़ेगी। सहकारिता रजिस्ट्रार को स्कीम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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