बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद धनंजय मुंडे के खिलाफ जमीन हड़पने का केस दर्ज

महाराष्ट्र के बीड जिले के बर्दापुर पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं. उन पर जगमित्र सुगर मिल की जमीन खरीदते समय बेलखंडी मठ की जमीन हड़पने के मामले में केस दर्ज किया गया है. धनंजय मुंडे ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आदेश के चार दिन बाद शुक्रवार को सुबह पुलिस ने केस दर्ज किया है. उन पर आईपीसी की धारा 420, 468, 465, 464, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पूस गांव में 2002 में 14 एकड़ सरकारी जमीन पर संत नागा स्पिनिंग मिल शुरु करने के लिए मुंडे पर धोखाधड़ी से जमीन हथियाने का आरोप है. उस वक्त धनंजय मुंडे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के युवा नेता थे. उसके बाद वे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए.
 

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