आजम के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हमारे क्षेत्र से बाहर का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर इस बेंच के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता। अत: क्षेत्र के आधार पर इसे खारिज किया जाता है। जयाप्रदा ने आजम की लोकसभा सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस राजन रॉय ,एनके जौहरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। जयाप्रदा ने अपनी याचिका में कहा कि आजम खां रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। वह रामपुर से सांसद भी चुने गए हैं। ऐसे में वह लाभ के दो पद पर हैं। लिहाजा आजम खां का निर्वाचन रद्द करते हुए उन्हें यहां का सांसद घोषित किया जाए।