सहकारी दवा दुकानों में अनियमितता की होगी विशेष जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्यवाही
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम की जा रही दवाओं की बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
आंजना ने कहा कि प्रदेश की सहकारी दवा दुकानों के माध्यम से अनियमितता करने वालों के खिलाफ जांच के निर्देश दे दिये गये हैं तथा ऎसे प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जायेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से इस संबंध में विशेष कार्ययोजना भी बनाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि दवा बिक्री व्यवस्था की बेहतर देखरेख के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तैयार करवाया जा रहा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कार्य करेगा तथा सभी उपभोक्ता भण्डार एवं उपभोक्ता संघ के दवा विक्रय केन्द्रों द्वारा की जा रही दवाओं की बिक्री व जारी की जा रही एनएसी पर डेशबोर्ड के माध्यम से नियमित समीक्षा की जायेगी।