राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, परिसीमन एक संवैधानिक मामला, गृह मंत्रालय ने भी नहीं की है पुष्टि

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल, सत्यपाल मलिक ने बुधवार को कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक मामला है। राज्य में परिसीमन होगा की नहीं इस बार में अभी तक गृह मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी ये केवल अफवाहें हैं।
रियासत में आखिरी बार 1995 में परिसीमन हुआ था, जबकि राज्य के संविधान के मुताबिक हर 10 साल के बाद विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। परिसीमन की जम्मू में लंबे समय से मांग चल रही है। यहां की पार्टियां कश्मीर में अधिक सीटें होने से नाराज हैं। इनका मानना है कि जम्मू को उसका हक नहीं मिला है। यहां विधानसभा की सीटें अधिक होनी चाहिए। 

सूबे में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था, जब राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर 87 सीटों का गठन किया गया। विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को रिक्त रखा गया है। संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ गया है। शेष 87 सीटों पर चुनाव होता है।
 

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