इमरजेंसी के बाद पहली बार यूपी में मिलेगी अग्रिम जमानत, राष्ट्रपति ने दी बिल को मंजूरी

गैरजमानती अपराध के मामलों में अब आरोपी को यूपी में अग्रिम जमानत मिल सकेगी। सीआरपीसी की धारा 438 में संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि 1 जून को राष्ट्रपति ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। 6 जून से यह कानून यूपी में लागू हो गया है। 1976 में आपातकाल के दौरान प्रदेश में अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी।

यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में यह व्यवस्था बाद में शुरू हो गई। संज्ञेय अपराधों में अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं आ रही थीं। इससे कोर्ट पर काफी दबाव पड़ रहा था।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को फिर से लागू करने के लिए राज्य सरकार से कहा था। राज्य विधि आयोग ने भी 2009 में अपनी तृतीय रिपोर्ट में इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की सिफारिश की थी।

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