आय से अधिक संपत्ति मामले में सतेंद्र जैन और पत्नी को एक माह की राहत, बढ़ी अंतरिम जमानत

स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने आय से अधिक संपत्ति मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की अंतरिम जमानत की अवधि एक महीने बढ़ा दी है। अदालत ने उनकी पत्नी पूनम जैन और कारोबारी सहयोगियों को भी राहत दी है। उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती देने होंगे। सीबीआई ने इस मामले में जैन के साथ पत्नी और सहयोगियों को आरोपी बनाया है। ये लोग अदालत की मंजूरी के बिना अपने जमा खातों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
अदालत ने आरोपियों की नियमित जमानत अर्जियों पर दलीलें सुनने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि उसके आदेश के बिना सीबीआई आरोपियों के फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट (एफडीआर) से पैसे रिलीज न करे। अदालत आरोपियों की जमानत याचिका और सीबीआई की ओर से सौंपे गए दस्तावेज में खामियों पर दलीलें अगली तारीख पर सुनेगी। अदालत के समन पर आरोपी के तौर पर पेश हुए सत्येंद्र जैन और दूसरे आरोपियों ने 20 मई को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सीबीआई को नोटिस करते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। 

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