वार्ड परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 3 जुलाई को, सीमावृद्धि संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल नहीं

अब से ठीक 27 दिन बाद नगर निगम के 66 वार्डों के परिसीमन के लिए बुलाई गई दावा, आपत्तियों का निराकरण करने के बाद उसे अंतिम प्रकाशन के लिए कलेक्टर की अनुशंसा से संचालक नगरीय प्रशासन को भेज दिया जाएगा। 168 निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए मंगलवार को रायपुर में संचालक अलरमेलमंगई डी.द्वारा बुलाई गई बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए गए हैं। इससे  स्पष्ट है कि इस बीच नगर निगम की सीमावृद्धि का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया, तो उन्हें शामिल नहीं किया जा सकेगा। 
मुख्यमंत्री ने की थी 29 ग्राम पंचायतों को शामिल करने की घोषणा
  1. दरअसल,  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस घोषणा पर अमल नहीं होगा, जो उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पहले प्रवास पर अपने अभिनंदन के जवाब में निगम की सीमा से जुड़े पास पड़ोस के तिफरा नगर पालिका और सिरगिट्टी, सकरी नगर पंचायतों सहित 29 ग्राम पंचायतों को शामिल करने कहा था। इसका सीधा सा अर्थ है कि दिसंबर में होने वाले नगर पालिक निगम के चुनाव 66 वार्डों में होंगे। उसमें नए गांव शामिल नहीं होंगे। जब बिलासपुर नगर निगम की सीमा नहीं बढ़ेगी तो उसका विकास भी नहीं होगा। 
  2. परिसीमन में बिलासपुर अव्वल 
    निगम बिलासपुर सहित जिले की 3 नगर पालिका तिफरा, रतनपुर, तखतपुर तथा 8 नगर पंचायतें प्रदेश में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण कराने में सर्वप्रथम रहीं। प्रमुख सचिव अलरमेलमंगई डी. ने प्रदेश के अन्य निकायों को 14 जून से 24 जून तक परिसीमन की प्रक्रिया पूूर्ण करवा कर दावा, आपत्तियां बुलवाने तथा निराकरण कर कलेक्टर की अनुशंसा के साथ 3 जुलाई तक संचालक नगरीय प्रशासन को अंतिम प्रकाशन के लिए भिजवाने कहा है। 
  3. 266 कुल दावा आपत्तियां, 126 अकेले एक पार्षद ने की 
    कुल दावा, आपत्तियां-266, पार्षद रमाशंकर बघेल ने अकेले 126 आपत्तियां की है। एक ही मुद्दा की वार्ड के एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी एक किलोमीटर है, इसलिए यथास्थिति रखी जाए। शेष आपत्तियां वार्ड का नाम परिवर्तन न करने की मांग का है। दावा, आपत्तियों का निराकरण कलेक्टर द्वारा नामांकित एडिशनल कलेक्टर जीएस उरांव कर रहे हैं। 

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