मूंछ और पूंछ के बाल वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वारंट जारी

न्यायिक दंडाधिकारी आरके सिंह की अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एचएन सिंह ने अदालत को बताया कि निचली अदालत के आदेश के वावजूद आरोपी मंत्री अदालत में सशरीर हाजिर नहीं हो रहे हैं. 
इसलिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाये. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार त्रिवेदी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दायर कर उन्हें सशरीर हाजिर होने से मुक्त करने व उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन स्वीकार करने का आग्रह किया. अदालत ने शिकायतकर्ता को उसका प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया है. 

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