नदी की जमीन कब्जाने में आजम खान सहित तीन फंसे, नायब तहसीलदार ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा

नदी की जमीन पर कब्जा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद आजम खां फंस गए हैं। नायब तहसीलदार की तहरीर पर आजम खां, जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आरए कुरैशी और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा प्रभारी आले हसन खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3/4 और आईपीसी की धारा 332 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 
मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में आजम खां ने शासन को नौ नवंबर 2013 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस आवेदन पर शासन के निर्देश पर एक राजस्व टीम का गठन कर जमीन की पैमाइश के लिए जौहर यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। राजस्व विभाग की टीम 25 मई जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन की पैमाइश करने पहुंची थी। नायब तहसीलदार का आरोप है कि जमीन की पैमाइश करने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था।

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