कैबिनेट की बैठक में फैसला : गिफ्ट डीड के लिए अब नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस

कैबिनेट ने राज्य में राज्यपाल के नाम जमीन की गिफ्ट डीड बनाने के लिए स्टांप (मुद्रांक)और रजिस्ट्री फीस (निबंधन शुल्क) माफ करने का फैसला लिया है.
वर्तमान में जमीन की गिफ्ड डीड के लिए भूमि के वर्तमान मूल्य का सात फीसदी निबंधन शुल्क के रूप में देय होता है. कैबिनेट ने झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि या बिल्डिंग बाइलॉज में बदलाव करते हुए नोटरी पब्लिक से बिना स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस के ही गिफ्ट डीड करने पर स्वीकृति प्रदान की. साथ ही नियमों में बदलाव करते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर लिफ्ट की संख्या का निर्धारण करने पर सहमति दी. 

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