जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण नियम में किया संशोधन

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सीमावर्ती निवासियों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर इस संशोधन के बारे में जानकारी दी. 
उन्होंने कहा कि विभाग ने 'जम्मू और कश्मीर के पिछड़े क्षेत्र या वास्तविक नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिये जाने वाले आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है'.

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