जम्मू कश्मीर में सभी अस्थायी नियुक्तियों पर लगा प्रतिबंध

राज्य प्रशासन ने कैजुएल, सीजनल, एडहॉक, कंसालीडेटेड, कांट्रेंक्चुयल, नीड बेसड, डेली रेटड वर्कर्स की फिर से नियुक्तियों करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश में जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस विशेष प्रावधान एक्ट 2010 की धारा 14 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस एक्ट के लागू होने से कोई भी विभाग एडहॉक, कांट्रेंक्चुयल, कंसालीडेटेड या अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सकता है।
सभी रिक्त पदों को नियमों के अनुसार ही भरा जा सकेगा। अगर कोई अधिकारी आदेश को दरकिनार करते हुए नियुक्ति करता है तो नियमों के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियुक्त किए गए कर्मचारी को दिए गए वेतन की धनराशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों से भविष्य में भी कैजुएल नियुक्तिया करने का अधिकार वापस लेने संबंधी आदेश प्रभावी रहेगा। किसी भी विभाग में कैजुएल कर्मी की नियुक्ति वित्त विभाग के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी से की जा सकती है। राज्य प्रशासन ने सभी अधिकारियों से नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

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