आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव ने किया एसीजेएम की अदालत में सरेंडर, मिली जमानत, कहा

लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आचार संहिता मामले में मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में हाजिर हुए. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई करते हुए शरद यादव को जमानत दे दी.
जानकारी के मुताबिक, लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव आचार संहिता मामले में मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए मंगलवार की सुबह बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे. वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान में आचार संहिता उल्लंघन मामले में 123 आरपी एक्ट के तहत बिहार थाने में दर्ज केस संख्या 472/15 में शरद यादव ने मंगलवार को सरेंडर किया. एसीजेएम-1 की अदालत में शरद यादव के सरेंडर करने के बाद कुछ देर में उन्हें जमानत दे दी गयी. एसीजेएम-1 की अदालत ने आज मंगलवार को उपस्थित होने का आदेश जारी किया था.

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