कोर्ट का आदेश, मानहानि मामले में कांग्रेस की दिव्या स्पंदना को मिलेगा 50 लाख का मुआवज़ा

बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने पिछले महीने कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट और उसके सहायक चैनल सुवर्णा न्यूज के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
आरोप है कि सुवर्णा न्यूज़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी स्कैंडल मामले में दिव्या स्पंदना के शामिल होने का दावा करते हुए एक खबर चलाई थी. इसी मामले को लेकर दिव्या स्पंदना ने 2013 में मानहानि का केस दर्ज कराया था.
31 मई, 2013 को प्रसारित एक कार्यक्रम में आरोप लगाया गया कि कन्नड़ फिल्म उद्योग की दो अभिनेत्रियां आईपीएल को प्रभावित करने वाले स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के घोटाले में शामिल थीं. हालांकि इस खबर में स्पंदना का नाम नहीं लिया गया था लेकिन उनकी फोटो कार्यक्रम में दिखाई गई थी.
बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान एशियानेट और सुवर्णा न्यूज ने कहा कि कार्यक्रम में दिव्या स्पंदना का कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया था इसलिए उन्हें कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि, अतिरिक्त सिटी सिविल एंड सेशन जज पाटिल नागालिंगनगौड़ा ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया.

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