मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला : सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मावकाश पीठ तीन जून को करेगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को निर्देश दिया कि वह बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 11 लड़कियों की कथित हत्या की अपनी जांच तीन जून तक पूरी करे. न्यायालय ने इसके साथ ही सीबीआइ से एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रीष्मावकाश पीठ तीन जून को इस पर सुनवाई करेगी. 
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कार्यालय मामले को तीन जून को इस अदालत की ग्रीष्मावकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगा. इस बीच चल रही जांच पूरी की जाये और इस अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर करने सहित कानून के अनुरूप सभी जरूरी कदम पूरे किये जाएं. पीठ ने शुरू में कथित 11 हत्याओं से जुड़े जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआइ से दो सप्ताह में जांच पूरी करने के लिए कहा था लेकिन बाद में इसे तीन जून तक पूरी करने के लिए कहा. 

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