उत्तराखंड में दो से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

 हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के 12 जिलों में सितंबर में संभावित पंचायत चुनावों में इस मर्तबा दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नगर निकायों की भांति त्रिस्तरीय पंचायतों में सरकार यह प्रावधान लागू कर सकती है। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में शासन में सहमति बन चुकी है। अलबत्ता, हरियाणा की भांति यहां भी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण को लेकर मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद इन दोनों बिंदुओं पर मसौदा तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। 
12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के मद्देनजर दावेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सितंबर में संभावित माने जा रहे पंचायत चुनाव में ताल ठोकने की मंशा पाले उन लोगों को मन मसोसकर रहना पड़ सकता है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। 

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