अब गुजरात के बड़े शहरों में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी
अब गुजरात के बड़े शहरों में दुकान, होटल, सिनेमागृह चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने इस आशय का विधेयक लेखानुदान सत्र में पारित किया था। इसे राज्यपाल की स्वीकृति मिलने और राज्य के चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ ही गुरुवार रात से इन्हें 24 घंटे खुला रखने की घोषषणा कर दी गई है।
राज्य सरकार ने गुजरात शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2019 पर अमल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गुजरात के बड़े शहरों के राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे प्लेटफार्म, राज्य परिवहन निगम के बस अड्डे, अस्पताल या पेट्रोल पंप पर स्थित सभी दुकानें, होटल या अन्य व्यावसायिक संस्थान चौबीसों घंटे खुले रखे जा सकेंगे। श्रम व रोजगार विभाग के अग्रसचिव विपुल मित्रा ने बताया कि इन संस्थानों में काम करने वाली महिलाएं भी रात को काम कर सकेंगी।
संस्थान के मालिकों को पालना घर, अलग शौचालय मुक्त वातावरण, आवागमन के लिए सुविधा आदि देनी होगी। यदि कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाएगा तो उसे इसके लिए मूलवेतन से दुगुना देना होगा।