सुप्रीम कोर्ट को नहीं भाया राहुल गांधी का जवाब, 'चौकीदार चोर है' पर नोटिस जारी

राफेल सौदे पर 'चौकीदार चोर है' में सुप्रीम कोर्ट का नाम घसीटना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना नाटिस जारी किया है. राहुल गांधी को 30 अप्रैल तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है. वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चौकीदार कौन है. राफेल डील रिव्यू पिटीशन मामले पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी. 
सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस दायर की थी. मीनाक्षी लेखी की ओर से मुकुल रोहतगी कोर्ट में जवाब दे रहे थे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राहुल ने जवाब में क्या कहा था. इस पर मुकुल रोहतगी ने राहुल की ओर से दाखिल जवाब की जानकारी दी. रोहतगी ने कहा, राहुल गांधी ने कोई माफी नहीं मांगी है, सिर्फ एक बेर्किट में regret (खेद) लिखा है. उन्होंने कोर्ट में आगे कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार को चोर माना है.

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