नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, लाइव प्रसारण की मिली अनुमति

चुनाव आयोग ने नमो टीवी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक नमो टीवी चैनल पर किसी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा सकता है। लेकिन, मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी पूर्व रिकॉर्डेड कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। इस बाबत राज्य चुनाव आयुक्तों को जानकारी दे दी गई है कि वह इस पर सख्त नजर रखें। 
इससे पहले बीते शनिवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने नमो टीवी पर किसी भी कार्यक्रम को बगैर मंजूरी प्रसारित न करने के भाजपा को निर्देश दिए थे। आयोग की ओर से कहा गया था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा प्रायोजित है, इसलिए पहले रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों या राजनीतिक प्रचार से संबंधित किसी भी सामग्री के प्रसारण से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। बगैर प्रमाण पत्र प्रसारित होने वाले तमाम प्रचार संबंधी कंटेट्स तत्काल प्रभाव से हटाने को भी कहा गया था। 

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