झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर, बेल अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सोमवार को रांची की निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे के करीब वे अपने वकील के साथ पहुंचे और सरेंडर किया। इस दौरान उनकी बेटी भी साथ थी। साव की ओर से बेल की गुहार लगाई गई। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद साव को जेल भेज दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को साव की याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार तक रांची कोर्ट में आत्मसमर्पण करने और बड़कागांव केस सहित सभी 18 मामलों के केस रिकॉर्ड हजारीबाग से रांची की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी।

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