हिंसा भड़काने के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद की

हिंसा भड़काने के मामले में वीरवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद होने के बाद योगेंद्र साव को जेल भी जाना पड़ सकता है। इकके झारखंड आने पर रोक है, इन्हें भोपाल में रहना होगा। हजारीबाग कोर्ट से सारे केस भी रांची ट्रांसफर होंगे। 
न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि झारखंड के पूर्व मंत्री ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। दंगा और भीड़ को उकसाने के आरोपित योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में रहने का आदेश दिया था। झारखंड में इनके प्रवेश की मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो झारखंड आए थे। योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी पर हजारीबाग में चल रहे मुकदमे रांची ट्रांसफर हुए हैं।

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