IAS अशोक खेमका को हाई कोर्ट से राहत, सरकार को सीआर से नकारात्मक टिप्पणी हटाने के दिए आदेश

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उसके सीआर में नंबर कम कर नकारात्मक टिप्पणी करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
12 मार्च को हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले खेमका ने कैट में गुहार लगाई थी. लेकिन कैट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद खेमका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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