चुनावी घोषणा पत्र पर EC की समय सीमा, प्रचार थमने के बाद जारी नहीं कर सकते मैनिफेस्टो
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिये चुनाव घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा निर्धारित कर दिया है जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार थमने के बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे.
आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक दिशानिर्देश जारी कर कहा कि यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी. इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुये साफ किया गया है कि एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार थमने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा.