पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से मिल गयी जमानत, आर्म्स एक्ट में गयी थीं जेल

नीतीश सरकार में मंत्री रहीं मंजू वर्मा के लिए अच्छी खबर। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद पूर्व समाज व कल्‍याण मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने मंजू वर्मा को 50 गोली के जब्ती मामले में जमानत दी। वे पिछले साल  20 नवंबर से जेल में बंद थीं।
गौरतलब है कि बालिका गृह यौन उत्पीडऩ के मामले में सीबीआई ने मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर के पैतृक आवास में छापामारी की थी। जिस क्रम में पूर्व मंत्री के शयन कक्ष में मौजूद एक बक्से से 50 गोली बरामद की गई थी। इस सिलसिले में सीबीआई के डीएसपी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त की ओर से वरीय अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह एवं अधिवक्ता रणजीत कुमार अपनी दलील में कहा कि जहां से कारतूस  की जब्ती हुई है, वहां केवल मंजू वर्मा नहीं रहती थी, बल्कि 50 सदस्यों का संयुक्त परिवार है। कारतूस  किसने रखा, यह कहना कठिन है।

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