शहीदों के परिजनों और स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी

राज्य सरकार ने सैनिक बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। 
संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार कुल 50 लाख रुपये नकद अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है। 
राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, काॅलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपये की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ ही, सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट आॅफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है। 

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