अब सात प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा पायेंगे प्राइवेट स्कूल, कसा शिकंजा

विधानमंडल से सोमवार को बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक-2019 सर्वसम्मति से पारित हो गया. इससे फीस समेत अन्य तमाम बातों में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल लगायी जा सकेगी. 
विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी और मनमानी की शिकायतें मिल रही थीं. जनभावना का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया गया है. सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती है.

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