आप की विरोधी पार्टी को ‘टॉर्च’ के इस्तेमाल से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर ‘आपकी अपनी पार्टी’ को रोशनी वाली टॉर्च का चुनाव चिह्न का इस्तेमाल अपने बैनर व चुनाव प्रचार में नहीं करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी की याचिका पर दिया है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ के समक्ष आप के वकीलों ने कहा कि दूसरी पार्टी रोशनी निकलती टॉर्च का इस्तेमाल करती है, जो आप के चुनाव चिह्न झाड़ूू से मिलता-जुलता है। इससे उसके मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।  

हाईकोर्ट ने आप के तर्क से सहमति जताते हुए अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आपकी अपनी पार्टी को रोशनी वाली टॉर्च का इस्तेमाल अपनी प्रचार सामग्री में नहीं करना चाहिए। 
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कठपालिया व आर. अरुणाधरी अय्यर ने कहा कि आप की विरोधी पार्टी का छोटा नाम भी आप है, जिससे मतदाता भ्रमित होंगे। इसलिए इस नई पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए।  

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