थरूर की शिकायत पर रिपब्लिक टीवी व अर्नब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धमेन्द्र सिंह ने 21 जनवरी को दिये अपने आदेश में संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।

अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया है। अदालत ने कहा, ‘यह अदालत देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है।’ अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की है।

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