वीरभद्र की याचिका पर स्टे से इंकार, अगली सुनवाई 16 अप्रैल

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 10 करोड़ से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। वीरभद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस सुनील गौड़ ने मामले की सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर सीबीआइ से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। 
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पिछले साल दस दिसंबर को वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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